पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाले एक सहायक प्रोफेसर को नियुक्ति से बर्खास्तगी पर कोई भी राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी ही नहीं किया जा सकता।