मंगलवार, 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के चुनावों को लेकर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है। जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और पंकज मित्तल की एक बेंच ने आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन (Amateur Wrestling Association) द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने अब याचिकाकर्ता को अपनी याचिका लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा।
अब आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन ने अपनी याचिका अधिवक्ता अनुज त्यागी के पास भेज दी है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के आदेश को चुनौती भी दी है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा का आर्डर हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन (HWA) द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है। जिसमे हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को WFI चुनावों में वोट डालने की अनुमति देने के कदम को चुनौती दी गई है।
पीठ ने कहा, “हमें इस मामले पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए? आप हाईकोर्ट जाएँ, अंतरिम रोक हटाने के लिए आवेदन करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना है। इसलिए, हम इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं।”
इसे लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही हैं और चुनावों पर लगी रोक को हटाने के लिए लगातार इनकार किया जा रहा है। 11 अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के चुनावों पर रोक लगाई थी जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से किया इंकार कर दिया है।
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