दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (26 अक्टूबर, 2022) को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की ‘विशेष भोजन’ की माँग वाली याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन जैन को विशेष भोजन देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
अरविन्द केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें जेल में जैन धर्म के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही, उन्हें मन्दिर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है।
फल-सलाद पर निर्भर हैं, AAP मंत्री
सत्येन्द्र जैन ने कोर्ट से कहा कि वे मन्दिर गए बिना नियमित रूप से भोजन नहीं करते हैं। वे केवल फलों और सलाद के आहार पर निर्भर हैं।
जबकि, जेल प्रशासन उन्हें फल-सलाद, सूखे मेवे और जैन धर्म से सम्बन्धित भोजन नहीं दे रहा है।
जैन के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने जेल प्रशासन से विशेष भोजन देने की माँग भी की थी।
हालाँकि, विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने जैन की तमाम माँगों को अब खारिज कर दिया है।
इससे पहले 22 नवम्बर, 2022 को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को तलब कर कहा था कि वे जैन धर्म के हिसाब से आप नेता जैन को भोजन उपलब्ध करवाए।
इसके बाद, 24 नवम्बर, 2022 को तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट से कहा था कि सत्येन्द्र जैन ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है।
इससे पहले सत्येन्द्र जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
वीडियो में सत्येन्द्र जैन अपनी बैरक में जेल के बाहर से मँगवाया हुआ वीआईपी खाना खाते देखे गए थे।
वीडियो में देखा जा सकता था कि सत्येन्द्र जैन जेल में आराम से खाना खा रहे हैं।
भोजन करने के बाद जैन केला खाते हुए नजर आते हैं और फिर सलाद के रूप में खीरा खाते देखे जाते हैं।