उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र से इस्लामी धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वाले अब्बा और अब्बा के बेटे के खिलाफ पुलिस ने उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में युवती की ओर से छेड़खानी की अतिरिक्त धारा भी दर्ज करवाई गई है।
बताया गया कि कुछ साल पहले पीड़िता की सहेली के जरिये युवती की आरोपित मुजीब खान (22) से मुलाकात हुई थी। दोनों का मेलजोल बढ़ने लगा और इस बीच युवक ने युवती को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें युवक के वालिद बाबू खान (45) की भी भूमिका रही।
दरसअल, बेटी के व्यवहार में परिवर्तन देख उसके माता-पिता ने पूछा तो बेटी ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। बेटी के पिता ने दोनों आरोपितों, बाप-बेटे के खिलाफ श्रीनगर कोतवाली में मुक़दमा दर्ज़ करवाया। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल श्रीनगर रवि कुमार सैनी ने बताया कि मुजीब खान और बाबू खान निवासी बदायूं यूपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक अधिनियम-2018 स्वतंत्रता तहत के मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोपितों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर दोनों को जिला कारागार खांड्यूसैण भेज दिया गया।
वहीं इससे पूर्व शहर के व्यापारियों ने मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर युवती को भगाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। बीते मंगलवार को उन्होंने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल से प्रकरण में जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। पुलिस ने तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया था। वहीं मुस्लिम समुदाय ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पर कार्रवाई की मांग की थी।
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