उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी की सजा का ऐलान कर दिया है। मुख्तार को 10 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है जबकि अफजाल को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
दोनों माफिया भाइयों को यह सजा वर्ष 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में लगे गैंग्स्टर एक्ट पर सुनाई गई है, इस केस का फैसला 15 अप्रैल को आने वाला था परन्तु इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया।
इस फैसले के साथ ही अब अफजाल अंसारी लोकसभा के लिए योग्य हो जाएंगे। वह अभी गाजीपुर सीट से सांसद हैं। वर्ष 2019 में वह जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल मनोज सिन्हा को हराकर सांसद बने थे।
दोनों माफिया भाइयों को सुनाई गई इस सजा में उनके ऊपर वर्ष 2005 के कृष्णानंद राय हत्याकांड के अतिरिक्त वर्ष 1996 में व्यापारी और VHP के कोषाध्यक्ष नन्द किशोर रुंगटा के अपहरण के मामले में लगाया गया गैंग्स्टर एक्ट का भी फैसला था। कृष्णानंद राय की हत्या के पीछे का कारण उनके द्वारा अफजाल को विधायकी का चुनाव हराना था।
कृष्णानंद पर गाजीपुर के भीतर हमला किया गया था जिसमें उन पर एके 47 जैसी आटोमेटिक रायफलों से लगातर गोलीबारी की गई थी। एक माह के भीतर उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर पर की गई यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है।
इससे पहले माफिया अतीक अहमद को सजा सुनाई गई थी, हालांकि उसकी हत्या पुलिस अभिरक्षा में हो गई थी। पिछले कुछ माह में यह ऐसा चौथा मौका है जब मुख्तार को सजा सुनाई गई है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद प्रदेश में लगातार गैंगस्टर पर कर्रवाई की जा रही है, पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई माफियाओं के मामलों को फास्टट्रैक तरीके से चलाया गया है और सजा सुनाई गई है।
मुख्तार अंसारी का पुत्र अब्बास अंसारी भी जेल में बंद है, मुख़्तार की बहू निखत भी वर्तमान में जेल में है। अब्बास सुभासपा से विधायक है। दोनों माफिया बंधुओं को अब गाजीपुर जेल में रखा जाएगा, आगे उनकी सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए अलग-अलग जेलों में भी शिफ्ट किया जा सकता है।
मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने पर दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय की पत्नी अलका राय ने प्रसन्नता जाहिर की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश से माफिया का शासन अब खत्म हो गया है।
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