24 जुलाई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर 26 जुलाई, 2023 शाम 5 बजे तक के लिए ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। दरअसलस, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि तथाकथित मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मन्दिर के ऊपर बनाई गई है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई 26 जुलाई को हो। इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि (ASI) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद पर कोई भी आक्रामक कार्य न किया जाए केवल यह निर्धारित करने के लिए कि यह एक मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं।
इसके साथ ही बेंच ने मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले की तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए।
इस दौरान अहमदी ने यह भी कहा था कि जिसे हम फाउंटेन मानते हैं वह उसे शिवलिंग मानते हैं। जिस पर (CJI) ने सर्वेक्षण में खुदाई को लेकर भी सवाल किए थे। इस पर सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान का कहना था कि सर्वेक्षण में किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनसे (ASI) टीम को सूचित करने के लिए कहा कि साइट पर कोई “आक्रामक कार्य” या खुदाई नहीं होनी चाहिए।
आपको बता दें, 21 जुलाई को वाराणसी के जिला न्यायालय ने (ASI) को काशी विश्वनाथ के साथ स्थित ज्ञानवापी ढांचे के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी थी जिसके बाद आज सुबह-सुबह (ASI) की टीम सर्वेक्षण के लिए मौजूद थी मगर अब सर्वेक्षण को 26 जुलाई तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
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