वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहे राजनीतिक हंगामे के बीच लोकसभा में वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण का आंकड़ा पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन तो बताया कि 58,929 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं और इनमें से 869 कर्नाटक में हैं।
रिजिजू ने अपने जवाब में कहा कि , “भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (WAMSI ) पर उपलब्ध विवरण के अनुसार 58,929 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं, जिनमें से 869 कर्नाटक में हैं।”
वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण की जांच के लिए उठाए गए कदमों के सवाल पर रिजिजू ने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।
इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि कानून की धारा 51 (1-ए) के अनुसार वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 56 के तहत वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 तैयार किया है, जो राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्ति पट्टे पर देने का अधिकार देता है। हालांकि नियम के मुताबिक वक्फ संपत्ति की किसी भी हालत में खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है।
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में वक्फ की संपत्तियां बड़ा मुद्दा रही हैं। केंद्र सरकार भी इस पर एक विधेयक लाना चाह रही है, जिसपर संसदीय सीमिति की बैठक जारी है। वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को “वक्फ संपत्ति” बनाने की शक्तियों पर अकुंश लगाने से संबंधित कानून का विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है।
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