दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोप में POCSO शामिल करने के लिए कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं।
ये चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को दो अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की गई थी।
गौरतलब है कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित कुछ पहलवान 23 अप्रैल से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और एक नाबालिग सहित सात पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की थीं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था जबकि 1 केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
इस से पूर्व, FIR में नाबालिग पहलवान के पिता ने आरोप लगाया था कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी बेटी को जबरन अपनी ओर खींचा और उसका यौन उत्पीड़न किया। पिता का कहना था कि इस घटना के बाद बेटी बहुत परेशान हो गई और धीरे-धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी।
हालाँकि कुछ ही दिन पूर्व नाबालिग और उनके पिता अपने इन बयानों से ये कहते हुए पलट गए थे कि उन्होंने आक्रोश में आ कर वो आरोप लगाए थे।
बृजभूषण सिंह से यौन उत्पीड़न के आरोप वापस लेने वाली खबरों को नाबालिग के पिता ने बताया झूठ