मंगलवार, 29 अगस्त को मध्य प्रदेश के दमोह में विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विवादित कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर मुकदमा दर्ज किया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
आपको बता दें, बीते रविवार 27 अगस्त को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X के माध्यम से एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी के डीजी को टैग कर कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने लिखा, “दमोह जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता जबरन शिवलिंग लेकर मंदिर परिसर में घुस गए हैं और उत्पात मचा रहे हैं।”
दिग्विजय सिंह के इस खबर को साझा करने के तुरंत बाद दमोह जिला प्रशासन ने एसडीएम और एसडीओपी को मंदिर में जांच के लिए भेजा और जांच में यह पाया गया कि दिग्विजय सिंह द्वारा साझा की गई खबर झूठी हैं क्योंकि मंदिर में इस तरह की कोई भी घटना नहीं देखी गई और सब कुछ सामान्य स्थिति में था।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा इस तरह की झूठी खबर फैलाना तो गलत था ही मगर उन्होंने इसके साथ हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के खिलाफ भी भ्रामक खबर फैलाने की गलत हरकत की, जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार देर रात को दमोह में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल ने दमोह कोतवाली पहुंचकर दिग्विजय पर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया।
बजरंग दल इस दौरान उन पर मामला दर्ज करवाने पर अड़ गए थे जिसके बाद पुलिस ने बजरंग दल के जिला संयोजक शम्भू विश्वकर्मा की शिकायत पर मामले की जांच की गई जिसके बाद उन पर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं 153 A, 177, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
अब इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पहले इस पर पूर्ण जांच की जाएगी जिसके आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी।
यह भी पढ़े : पंजाब-हरियाणा HC ने WFI चुनावों पर लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप करने से मना