मेवात दंगों में नाम सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को जानकारी दी गई है कि जुलाई माह में हुई नूंह हिंसा से संबंधित एक मामले से जुड़ी प्राथमिकी में आरोपित नामजद था।
फिलहाल मामन खान हरियाणा पुलिस की एसआईटी के गिरफ्त में है और उसे नूंह की स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस आरोपित से पूछताछ करने के लिए अदालत से हिरासत की मांग करेगी।
वहीं मामन खान की गिरफ्तारी के चलते शुक्रवार को नूंह में भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। इसके साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई थी। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों के अतिरिक्त पुलिसकर्मियों सहित आरएएफ की मौजदूगी भी रही। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिए हैं कि आज जुम्मे की नमाज़ भी लोग अपने घरों की छत पर ही पढ़ें।
हरियाणा सरकार ने बृहस्पतिवार को अदालत में जानकारी थी कि एफआईआर नंबर 149 दिनांक अगस्त1, 2023 को पुलिस स्टेशन नगीना, जिला में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148, 149, 153-ए, 379-ए, 436, 506 के तहत दर्ज किया गया था। नूंह हिंसा में कुल 52 आरोपी हैं जिनमें से 42 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तौफीक नामक व्यक्ति, जो एफआईआर में भी एक आरोपी है, को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और तौफीक ने मामले में मामन खान का नाम लिया था।
राज्य सरकार के अनुसार जांच के दौरान तौफीक और मामन खान के मोबाइल फोन और टावर लोकेशन की कॉल डिटेल निकाली गई थी। इसमें पाया गया कि 29 और 30 जुलाई को कॉल का आदान-प्रदान हुआ था। इसके बाद 31 जुलाई को नूंह में हिंसक घटना सामने आई थी। टावर लोकेशन के अनुसार मामन खान 29 से 30 जुलाई को घटना स्थल से 1.5 किमी के क्षेत्र में था। राज्य सरकार ने बताया कि याचिका में जो मामन खान का क्षेत्र से दूर होने का दावा किया गया था, वह सही नहीं है।
साथ ही खान के सुरक्षा अधिकारियों में कांस्टेबल जय प्रकाश और प्रदीप के बयान के आधार पर धारा 161 आपराधिक प्रत्रिया संहिता के तहत मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने 20 और 30 जुलाई को घटना स्थल से 1.5 किसी सीमा के भीतर मामन खान के उपस्थित होने की पुष्टि की थी।
मानन खान ने भी 30 जुलाई को व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी पोस्ट किया था कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन याचिकाकर्ताओं ने उनके लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ी थी वे मेवात में भी उनके लिए लड़ेंगे।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि अब्दुल्ला खान भी एक आरोपी है जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। उसने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में “इंजीनियर मामन खान विधायक मिशन पूरा” का संदर्भ दिया था।
हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि मामले में पूछताछ के लिए मामन खान को 25 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद उन्होंने 31 अगस्त को तबियत का हलावा देकर जांच में शामिल होने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। हालांकि यह सब फिर भी जारी रहा। मामन खान के जांच में शामिल नहीं होने के कारण पूरे मामले पर विचार करने के बाद, उन्हें 4 सितंबर, 2023 को विशेष जांच दल के प्रमुख द्वारा वर्तमान एफआईआर में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि नूंह हिंसा की जांच पुलिस अधीक्षक, नूंह की सीधी निगरानी में एसआईटी में डीएसपी सतीश कुमार, एसएचओ नगीना और एसआई वरिंदर द्वारा की जा रही है।
वहीं मामले में खान के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता को एफआईआर में एक आरोपित के रूप में नामित किया गया है। याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए उचित उपाय खोजने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
ज्ञात हो कि नूँह हरियाणा का एक मुस्लिम बहुल जिला है। 31 जुलाई को यहां हिंदुओं के एक जुलूस पर योजनाबद्ध तरीक़े से मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। हमले के दौरान कुछ दुकानों तथा वाहनों में आग लगा दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप हिंसा बढ़ गई और जिले के अन्य हिस्सों में भी फैल गई थी।
नूंह में हिंसा भड़कने के साथ ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक मामन खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में वो मोनू मानेसर को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे। मामन खान कांग्रेस के विधायक हैं और राज्य विधानसभा में विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ कदम मिलाते नजर आए थे।
यह भी पढ़ें- नूंह दंगा: गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की भूमिका की ओर किया इशारा, MLA मम्मन खान का नाम आया सामने