कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। ‘मोदी सरनेम’ मामले में दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के बाद राहुल गाँधी को ये खुशखबरी मिली है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद दो साल की सजा होने की वजह से संसद से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। अब कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं।
लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली से जुड़ी अधिसूचना को जारी किया है।
कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंजन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर यह मांग कर दी थी और सोमवार को सदन की बैठक से पहले कहा था कि सदस्यता बहाल नहीं हुई तो पार्टी सदन में इसे जोर शोर से उठाएगी। हालाँकि जिस फैसले के कारण राहुल गाँधी की सदस्यता चली गयी थी वह फैसला भी न्यायपालिका का ही था।
गौरतलब है कि मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के दो साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी।
क्या खुल गया राहुल गाँधी के लोकसभा चुनाव का रास्ता?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल को मिली राहत फौरी है। अदालत ने मामले को रद्द नहीं किया है, बल्कि सिर्फ सजा पर रोक लगाई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गाँधी को इस मामले में दो साल की सजा सुनाता है तो राहुल चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे।
अदालत से बरी होने या दो साल से कम साल की सजा मिलने पर ही राहुल चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि, कोर्ट से ये फैसला कब तक आएगा सभी को इसका इन्तजार रहेगा। यह भी संभव है है कि अदालत का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आए। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं।