केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के भविष्य को लेकर तैयारियां चालू कर दी हैं। शुक्रवार (10 मार्च, 2023) सुबह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए अपने अंतर्गत आने वाले सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने और उन्हें भर्ती की आयु सीमा में भी छूट देने का प्रावधान किया है।
केंद्र सरकार ने भारतीय सैन्यबलों में भर्ती के लिए नए नियम लागू करते हुए पिछले वर्ष अग्निवीर स्कीम लागू की थी, इसके अंतर्गत भर्ती होने वाले जवानों से 4 साल की सैन्य सेवा ली जाएगी। इसके अंतर्गत कुल भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों में से 25% को परमानेंट कमीशन दिया जाना था एवं बाकी को सुविधाओं के साथ सेवानिवृत्त किया जाएगा।
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इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए थे कि 4 वर्षों के बाद इन युवाओं का भविष्य क्या होगा, सरकार ने तब भी यह कहा था कि हम अग्निवीरों को अन्य क्षेत्रों में तमाम अवसर उपलब्ध कराएंगे। BSF में अग्निवीरों के लिए दी गई छूट उसी कड़ी का एक हिस्सा है।
गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है। जारी अधिसूचना के अंतर्गत अग्निवीर सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले जवानों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
रक्षा से जुड़ी विनिर्माण कम्पनियों में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण
इससे पहले केंद्र सरकार अन्य भी कई विभागों में अग्निवीरों के लिए छूट देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अंतर्गत रक्षा क्षेत्र की सरकारी कम्पनियों, तटरक्षक बल और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा और आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, अग्नीवीरों को आसान लोन उपलब्ध कराने, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने और अन्य कई क्षेत्रों के अवसरों में अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी केंद्र सरकार ने कई प्रयास किए हैं।
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रदेश पुलिस भर्तियों में अग्नीवीरों को वरीयता देने का ऐलान किया था। गौरतलब है कि अग्निवीर भर्ती का पहला बीच अब भर्ती होकर ट्रेनिंग के लिए भी जा चुका है।
जल्द ही यह सैनिक सेवा में भी शामिल हो जाएंगें। हाल ही में आयोजित अग्निवीर भर्तियों में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी थी।