कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त मामले की याचिका को खारिज कर दिया है।
बीकानेर के कोलायत में सरकारी जमीन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा एवं उनकी माँ मरीन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और मेहश नागर की याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही, रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी को लेकर भी अंतरिम राहत देते हुए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद कोई अन्य रोक न लगने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन्हें गिरफ्तार कर सकता है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए रॉबर्ट वाड्रा के वकील की दलील से असंतुष्टि जताते हुए कहा कि साल 2018 से चल रहे मामले में कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब 2 सप्ताह में ऊपरी अदालत से राहत न मिलने पर वाड्रा को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह की बैंच ने मामले में रॉबर्ट और उनकी माँ को ईडी जाँच में सहयोग करने को कहा है।
इस पूरे मामले में ईडी के पास कई पुख्ता सबूत मौजूद हैं और मामले की जाँच अभी जारी है। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रॉबर्ट वाड्रा एवं उनकी माँ की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की माँग की थी।
बता दें कि बीकानेर भूमि घोटाले में ईडी ने ईसीआईआर (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज की थी। इसमें करीब 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी।
ईडी का कहना है कि आरोपित रॉबर्ट वाड्रा ने 72 लाख रुपए में जमीन खरीदने के बाद करोड़ो में इसे बेचकर करीब 615% का मुनाफा कमाया है। ये जमीन बीकानेर की कोलायत क्षेत्र की है, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को दी जानी थी। हालाँकि, सौदे में धाँधली के चलते यह जमीन गलत सौदे में बेची गई। इसी मामले में ईडी वर्ष 2019 से रॉबर्ट वाड्रा एवं उनकी माँ मरीन वॉड्रा से पूछताछ कर रही है। ईडी ने राज्य पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर वर्ष 2016 में भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।
ईडी का यह भी आरोप है कि वॉड्रा की फर्म का असामान्य मुनाफा, जमीन हड़पने के लिए जाली कागजात, ‘जालसाजों’ ने सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत की और फर्जी लोगों के नाम पर जमीन हड़पी। इसी लैंड डील के घोटाले का एक मामला जोधपुर कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि सरकारी जमीन गलत तरीके से निजी क्षेत्र को देने के सौदे को राजस्थान सरकार पहले ही रद्द कर चुकी है।