एनआईए की विशेष अदालत ने मंगलवार (28 फरवरी, 2023) को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में 8 में से 7 दोषियों को फांसी की और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष अदालत द्वारा आईएसआईएस के मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, अजहर, आतिफ मुजफ्फर, दानिश, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल को फांसी और आतिफ इराकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि 7 मार्च, 2017 को मध्य प्रदेश के शाजापुर के नजदीक सुबह 9.38 बजे जबड़ी रेलने स्टेशन पर स्थित भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए थे। मामले का खुलासा एटीएस द्वारा किया गया था। एटीएस ने जांच के दौरान लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला को एनकाउंटर में मार गिराया था। बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।
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एनआईए को मामले की जाँच में भारी मात्रा में गोला-बारूद प्राप्त हुआ था। एनआईए की चार्जशीट में आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन इकठ्ठा करने, विस्फोट एवं हथियार एकत्रित करने और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के आरोप लगाए गए थे। जाँच एजेंसी की पड़ताल में सामने आया था कि आरोपित जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर लोगों का ब्रेनवॉश कर रहे थे।
एनआईए कोर्ट के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बृजेश यादव के अनुसार आतंकियों द्वारा किया गया अपराध गंभीर श्रेणी का है। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने का काम किया था। आरोपितों ने आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित होकर रमेश बाबू शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि आतंकी हमले के बाद से ही लखनऊ, कानपुर सहित कई क्षेत्रों में जांज एजेंसी द्वारा दबिश दी गई थी।