जम्मू-कश्मीर के IAS अधिकारी शाह फैसल और पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद शोरा ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई, 2023 को शाह फैसल और शेहला रशीद को अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि उनके नाम याचिकाकर्ताओं की सूची से हटा दिए जाएं।
शाह फैसल ने 4 जुलाई, 2023 को एक ट्विटर पोस्ट में कहा भी था कि अनुच्छेद 370 अब अतीत की बात हो गई है।
फैसल ने लिखा “मेरे जैसे कई कश्मीरियों के लिए 370 अब अतीत की बात है। झेलम और गंगा हमेशा के लिए महान हिन्द महासागर में विलीन हो गई हैं। कोई पीछे नहीं जा सकता। अब केवल आगे बढ़ना है।”
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बता दें कि शाह फैसल UPSC में टॉप कर सुर्खियों में आए थे। साल 2019 में फैसल ने इस्तीफा दिया था और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नामक एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए थे। इसी राजनीतिक पार्टी से छात्र नेता शेहला रशीद भी जुड़ी थी।
शाह फैसल उन कश्मीरी नेताओं में शामिल थे, जिन्हें अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद माहौल बिगाड़ने की आशंका के चलते नजरबंद किया गया था।
अगस्त 2020 में, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट ने कहा कि शाह फैसल को उनके अनुरोध पर पार्टी सदस्य के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद शेहला रशीद ने भी पार्टी छोड़ दी थी।
बीते वर्ष फैसल ने सरकारी सेवा में बहाली के लिए आवेदन किया था जो स्वीकार भी कर लिया गया।
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