दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को बीते शुक्रवार (16 सितम्बर, 2022) को ‘एंटी करप्शन ब्यूरो’ दिल्ली (एसीबी) ने वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है।
बीते शुक्रवार, दोपहर में दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह खान के घर समेत सम्बन्धित अन्य पाँच जगहों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में अमानतुल्लाह के दो सहयोगियों के पास से 24 लाख रुपये, बिना लाइसेंस वाली पिस्टल और गोला-बारूद मिला था।
एसीबी की छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर कहा है, “मेरे घरवालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर बुलाया गया और पीछे से मेरे घरवालों को प्रताड़ित करने दिल्ली पुलिस को भेजा गया। उपराज्यपाल साहब, सच को कभी आँच नहीं आती है याद रखिएगा। मुझे इस देश के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।”
आप विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कथित तौर पर मनमानी करते हुए विभिन्न पदों पर अवैध नियुक्तियाँ की हैं।
समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा ने कहा, “हमने विधायक अमानतुल्ला खान को एसीबी के तहत दर्ज एक केस और आज की तलाशी के दौरान बरामद हुई आपत्तिजनक सामग्री एवं सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है।”
इससे पहले गुरुवार (15 सितम्बर, 2022) को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली एसीबी ने नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में अमानतुल्लाह खान को साल 2020 में दर्ज वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था।
वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामला
रिपोर्ट के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ साल 2016 में उप-मंडल मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग की ओर से की गई एक शिकायत पत्र के बाद मामला दर्ज किया गया था। पत्र में आरोप लगाया गया था कि वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह खान द्वारा विभिन्न मौजूदा और गैर-मौजूदा पदों पर मनमानी और अवैध ढंग से नियुक्तियाँ की गई थी।
इस सम्बन्ध में एसीबी ने जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी-एक्ट) की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
एसीबी की उपराज्यपाल को चिट्ठी
अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग एंटी करप्शन ब्यूरो पहले ही कर चुका है। एसीबी ने उपराज्यपाल सचिवालय को बाकायदा एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है। एसीबी ने कहा है, “अमानतुल्लाह खान की आपराधिक और बदमाश प्रवृत्ति के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में बाधा आ रही है और गवाहों को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आने से रोका जा रहा है।”
उपराज्यपाल सचिवालय को लिखे एक पत्र में एसीबी ने कहा, “गवाहों को आप विधायक अमानतुल्लाह खान के आक्रामक व्यवहार और दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष पद पर होने के कारण डर लगता है।”
एसीबी ने अपने पत्र में लिखा था, “अमानतुल्लाह खान को तब तक के लिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाए जब तक वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी, बोर्ड की संपत्तियों को किराये पर देना, वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार और सेवा नियमों का उल्लंघन कर अवैध तरीके से से 33 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाँच पूरी नहीं हो जाती है।”